उपयुक्त आवास मिलने तक खाली नहीँ होंगे सरकारी मकान

 


मंत्री श्री शर्मा द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को निर्देश 


भोपाल : बुधवार, अक्टूबर 16, 2019, 19:43 IST


जनसम्पर्क मंत्री श्री पी. सी. शर्मा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से कहा है कि चक्की चौराहा, तुलसीनगर  क्षेत्र के सरकारी आवास कर्मचारियों से तब  तक खाली नहीँ कराये जाएँ, जब तक उन्हें  उपयुक्त शासकीय आवास नहीँ दे दिये जाते l उन्होंने कहा कि जो आवास दिये गये, उनकी मरम्मत की जाना है, तो मरम्मत की जाये, अन्यथा दूसरे अच्छे उपयुक्त आवास आवंटित किये जायें


मंत्री श्री शर्मा आज स्थानीय पार्षद श्री अमित शर्मा के साथ स्मार्ट सिटी क्षेत्र मेँ आने वाले  सरकारी मकानों के रहवासियों से मिलने तुलसीनगर चक्की चौराहा गये थे l चक्की चौराहा क्षेत्र वार्ड 31  के रहवासियों ने उन्हें बताया कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र मेँ उनके सरकारी आवास हैं। उनको उपयुक्त आवास दिये बिना आवास खाली करने को कहा जा रहा है l श्री शर्मा ने कहा कि रहवासियों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीँ l उन्हें उपयुक्त आवास देने पर ही मकान खाली कराये जायेंगे।


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<no title>हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश भोपाल : गुरूवार, नवम्बर 14, 2019, 19:08 IST वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने कहा है कि पेंशनर द्वारा डिजीटल स्वरूप में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समस्त बैंक यह सुविधा सुनिश्चित करें। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है। वित्त मंत्री ने यह बात पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही। पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था। उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। पेंशनर को बैंक में हर वर्ष जाने की बाध्यता से मुक्त करने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित कर निर्देश जारी किए गए थे।
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