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ओरछा को बनाएंगे विकसित पर्यटन केन्द्र : मंत्री श्री राठौर


ओरछा में 7 करोड़ के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास 


भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019, 20:00 IST


वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल ओरछा में करीब 7 करोड़ लागत के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ओरछा को विकसित पर्यटन केन्द्र बनाया जाएगा।


मंत्री श्री राठौर ने कहा कि ओरछा क्षेत्र आध्यात्मिक समृद्धि के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों का धनी है। उन्होंने बताया कि ओरछा की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिये आगामी मार्च माह में भव्य ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री राठौर ने कहा कि ओरछा नगर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ यहाँ के रहवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओरछा में शीघ्र ही सुव्यवस्थित हाट-बाजार बनाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के छोटे-बड़े दुकानदारों के लिये स्थान सुरक्षित रहेगा।


कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।


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<no title>हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश भोपाल : गुरूवार, नवम्बर 14, 2019, 19:08 IST वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने कहा है कि पेंशनर द्वारा डिजीटल स्वरूप में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समस्त बैंक यह सुविधा सुनिश्चित करें। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है। वित्त मंत्री ने यह बात पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही। पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था। उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। पेंशनर को बैंक में हर वर्ष जाने की बाध्यता से मुक्त करने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित कर निर्देश जारी किए गए थे।
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