मंत्री श्री राठौर द्वारा केन्द्र से जीएसटी कम्पंसेशन शीघ्र दिए जाने का आग्रह  

 


भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 4,


वाणिज्य-कर मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से मिलकर प्रदेश को माह अगस्त-सितम्बर 2019 का जीएसटी कम्पंसेशन शीघ्र दिए जाने का आग्रह किया। श्री राठौर के साथ पंजाब, केरल, राजस्थान, पुडुचेरी और दिल्ली राज्य के मंत्रियों ने भी अपने-अपने राज्य को कम्पंसेशन की यह राशि यथाशीघ्र जारी करने की मांग की।


केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आश्वस्त किया कि राज्यों को जीएसटी कम्पंसेशन की राशि जारी करने के बारे मे शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की आर्थिक स्थिति से वे भलीभाँति परिचित है।


ज्ञातव्य है कि संविधान में हुए संशोधन के अनुसार जीएसटी लागू होने से राज्यों को होने वाली हानि की भरपाई के लिए भारत शासन की ओर से प्रति वर्ष 14 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कम्पंसेशन की गारंटी प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश को यह राशि विगत 10 अक्टूबर तक मिलनी चाहिए थी लेकिन आज तक यह कम्पंसेशन राशि अप्राप्त है।


 


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<no title>हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश भोपाल : गुरूवार, नवम्बर 14, 2019, 19:08 IST वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने कहा है कि पेंशनर द्वारा डिजीटल स्वरूप में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समस्त बैंक यह सुविधा सुनिश्चित करें। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है। वित्त मंत्री ने यह बात पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही। पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था। उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। पेंशनर को बैंक में हर वर्ष जाने की बाध्यता से मुक्त करने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित कर निर्देश जारी किए गए थे।
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